दिशा-निर्देश - 2017 : सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में



● नशीले पदार्थ या मादक दवाएं आदि पकड़वाने के मामले में अधिकारियों, सूचना देने वालों तथा अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश

12 दिसम्बर। भारत सरकार ने 10 अक्टूबर, 2017 को सरकारी अधिकारियों तथा सूचना देने वालों (मुखबिर) को प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों का भुगतान नियमित करने के लिए, ‘अधिकारियों, सूचना देने वालों तथा अन्य व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश - 2017’ नामक नए पुरस्कार दिशा-निर्देश जारी किए।

इस नीति के अनुसार कोई भी अधिकारी अपने पूरे सेवाकाल में 20,00,000 रुपये का पुरस्कार तथा एक समय में 50,000 रुपये के पुरस्कार का पात्र होगा। यद्यपि शीर्ष केंद्रीय पुरस्कार समिति द्वारा अपवादिक मामलों में किसी व्यक्ति को अधिकतम 2,00,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जा सकता है। यदि रसायनिक प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट सकारात्मक पाई जाती है तो कुल देय पुरस्कार की राशि का 50 प्रतिशत जांच पूर्व स्थिति में देय होगा। इस नीति के अनुसार पुरस्कार प्रदान करने वाले प्राधिकारी सूचना देने वाले को पुरस्कार देते समय कई बातों को ध्यान में रखेंगे, यथा, सूचना का सही पाया जाना, जोखिम की मात्रा, सूचना देने वाले ने किस प्रकार की मदद की तथा क्या सूचना देने वाले ने मादक पदार्थों की तस्करी के रैकेट में शामिल व्यक्ति के बारे में भी कुछ सुराग दिए। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय को नशीले पदार्थों पर रोक के क्षेत्र में कार्यरत अन्य केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों को पुरस्कार देने के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए समन्वय एजेंसी बनाया गया है।

● पुरस्कार दिशा-निर्देश, 2017 बनाते समय भारत सरकार ने निम्नलिखित सिद्धांत भी निर्धारित किए हैं।

पुरस्कार एक रूटीन के रूप में न दिए जाएं।

सूचना देने वाले को पुरस्कार दिए जाने के मानक निर्धारित किए गए।

सरकारी अधिकारी द्वारा सूचना जुटाने, जब्ती को कार्यरूप देने तथा जब्ती के पश्चात जांच पड़ताल करने में किए गए विशेष प्रयासों के लिए प्रावधान।

इसमें उस अधिकारी द्वारा अपने सामान्य कार्य के दौरान किए गए काम को शामिल नहीं किया जाएगा।

● नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरस्कार योजना निम्न के लिए मान्य होगी

मुखबिर जिनकी सूचना के आधार पर मादक पदार्थों तथा नशीले पदार्थों, नियंत्रित वस्तुओं को पकड़ा जा सके, एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय पांच (ए) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अवहेलना में गैर कानूनी ढंग से अधिगृहित संपत्ति जब्त की जाएगी।

एनडीपीएस अधिनियम, 1985, के नियम के प्रावधानों के तहत सशक्त केंद्र/ राज्य/ संघ शासित प्रदेश की सरकारों के अधिकारी जिन्होंने जब्ती की हो, सफलता पूर्वक जांच/ अभियोजन तथा एनडीपीएस अधिनियम, 1985, के नियम के प्रावधानों की अवहेलना संबंधी जांच के उपरांत की सफलतापूर्वक कार्यवाही की हो।

अन्य केंद्रीय/ राज्य/ संघ शासित प्रदेश की सरकारों के अधिकारी जिन्होंने एनडीपीएस अधिनियम, 1985, के नियम के प्रावधानों, नियमों या उसके तहत पारित आदेशों की अवहेलना का पता लगाने में सहायता की हो।

नए पुरस्कार दिशा-निर्देशों में संशोधित पुरस्कार नीति में न केवल नए मादक पदार्थ/ नशीले पदार्थ ही शामिल किए गए हैं बल्कि इसमें पकड़े गए नशीले पदार्थों पर राशि भी बढ़ाई गई है।

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