कोलकाता, 26 जनवरी 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
---रंजीत लुधियानवी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डी लिट की मानद उपाधि देने के कलकत्ता विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी• भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति ए• बनर्जी की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस फैसले से जनता के किसी हित को नुकसान नहीं हो रहा। ममता को 11 जनवरी को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई।
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