सेल्समैन पर हमले के आरोपी की जमानत खारिज




सुलतानपुर। सेल्समैन पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि बीते 4 जुलाई को कोतवाली नगर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन पवन सिंह पर तीन-चार बदमाशों ने शराब उधार न देने पर तमंचे से फायर झोंक दिया। जिससे पवन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में आरोपी अभिषेक शुक्ला निवासी दरियापुर समेत अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज की गई। इसी मामले में आरोपी अभिषेक की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई।जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपो को निराधार बताया,वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव ने जमानत पर विरोध जताया।ततपश्चात न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वहीं अपर जिलाजज द्वितीय की अदालत में चांदा थानाक्षेत्र के कोईरीपुर में चेयरमैन पद के विवाद को लेकर हुई अशोक अग्रहरि की हत्या के मामले में करीब सात वर्षों से वारंट पर चल रहे आरोपी मुख्तार अहमद निवासी कोइरीपुर ने कोर्ट में सरेंडर कर रिकॉल अर्जी प्रस्तुत की। जिस पर सुनवाई के पश्चात् वारंट रिकाॅल अर्जी स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट/एडीजे द्वितीय नासिर अहमद ने खारिज कर दिया है।

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