नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
● महाराष्ट्र, नगालैंड, उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उप-चुनाव का कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग ने स्थानीय त्योहारों, मतदाता सूचियों, मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया हैः-
चुनाव
कार्यक्रम
अधिसूचना जारी होने की तिथि
03.05.2018 (बृहस्पतिवार)
नामांकन की अंतिम तिथि
10.05.2018 (बृहस्पतिवार)
नामांकन पत्रों की जांच की तिथि
11.05.2018 (शुक्रवार)
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
14.05.2018 (सोमवार)
मतदान की तिथि
28.05.2018 (सोमवार)
मतगणना की तिथि
31.05.2018 (बृहस्पतिवार)
तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न होगा
02.06.2018 (शनिवार)
विभिन्न राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने की जरूरत है।
क्र. सं.
राज्य
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
1
महाराष्ट्र
11 – भंडारा-गोंडिया
2
महाराष्ट्र
22 – पालघर (सुरक्षित)
3
नगालैंड
नगालैंड
4
उत्तर प्रदेश
2 – कैराना
विभिन्न राज्यों में राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने की जरूरत है।
क्र. सं.
राज्य
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
1
बिहार
50 – जोकीहाट
2
झारखंड
34 – गोमिया
3
झारखंड
61 – सिल्ली
4
केरल
110 – चेंगानूर
5
महाराष्ट्र
285 – पलूस कादेगांव
6
मेघालय
53 –अम्पाती (सुरक्षित)
7
पंजाब
32 – शाहकोट
8
उत्तराखंड
05 – थराली (सुरक्षित)
9
उत्तर प्रदेश
24 – नूरपुर
10
पश्चिम बंगाल
155 – महेशटाला
• मतदाता सूची
01.01.2018 के संदर्भ में सभी उपरोक्त लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम तथा वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम तथा वीवीपीएटी उपलब्ध कराई गई हैं और इन मशीनों की सहायता से सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।
• मतदाताओं की पहचान
पिछली प्रथा के अनुरूप आयोग ने इन उप-चुनावों में मतदान के समय मतदाता की पहचान को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) किसी भी मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि, मतदाता सूची में शामिल कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रह जाए, यदि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, इन उप-चुनावों में मतदान के समय मतदात की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के लिए में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
• आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से उन जिलों में लागू होगी जिनमें उपर्युक्त संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भी हिस्सा आता है, जिसके लिए आंशिक संशोधन को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए आयोग की निर्देश संख्या 437/6/आईएनएसटी2016-सीसीएस दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) देखें। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के लिए केन्द्र सरकार पर भी लागू होगी।
https://www.indiainside.org/post.php?id=2475