कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी



नई दिल्ली/कोलकाता, 17 मई 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक सर्वोच्च न्यायालय ने हटा ली है लेकिन अंग्रिम जमानत के लिए न्यायालय जाने के लिए सात दिन का समय दिया है। तब तक राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

सीबीआई ने शारदा चिट फंड घोटाले में सबूतों को छिपाने के मामले में उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी है और पांच फरवरी के आदेश को वापस लेने की मांग की जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर को मिली राहत को खत्म किया जाए। सीबीआई ने कहा कि ये बात सिर्फ राजीव कुमार की नही है बल्कि शारदा चिट फंड घोटाले में जो भी शामिल है उनसे पूछताछ करना जरूरी है।

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बंगाल सरकार और पुलिस हमारी ये छवि बनाना चाह रही है कि सीबीआई सिर्फ हवा-हवाई बातें कर रही है। मानो सीबीआई का मकसद सिर्फ राजीव कुमार को दबोचना है और जांच से हमें कोई लेना-देना ही नहीं है।

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