कोलकाता,
इंडिया इनसाइड न्यूज़।
न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी एस• एम• एच• मिर्जा की जमानत खारिज करते हुए उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मिर्जा के वकीलों ने न्यायालय को बताया कि उन्हें जिस वजह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उनकी पूछताछ खत्म हो चुकी है। उन्हें रिहा किया जाए। जब जब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया उन्होंने हर बार सीबीआई से बात की, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और सीबीआई की मांग को मानते हुए मिर्जा को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मिर्जा पर नारदा कांड में पैसे लेने का आरोप है। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। मिर्ज़ा के दिए गए बयान पर सीबीआई ने शनिवार और रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकुल रॉय को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। मिर्जा का कहना था कि मुकुल रॉय जो 2016 में तृणमूल कांग्रेस के नेता थे उनके कहना पर ये पैसे लिए थे और बाद में सारे पैसे मुकुल रॉय को दे दिया। इस पूरे घटना में मुकुल रॉय का कहना है कि एक साजिश से तौर पर उनको फंसाया जा रहा है और मिर्जा उनके ऊपर गलत इलज़ाम लगा रहे हैं।
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