आईपीएस राजीव कुमार को सर्वोच्च न्यायालय से झटका



नई दिल्ली/कोलकाता, 22 मई 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सर्वोच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की गिरफ्तारी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन से इंकार कर दिया है।

ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर 24 मई तक रोक लगा रखा है। जिसके बाद राजीव कुमार ने याचिका दायर कर इसके लिए अलग से बेंच की गठन करने और तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख कार्यालय द्वारा राजीव कुमार के वकील को बताया गया है कि उनकी अर्जी पर सुनवाई इस हफ्ते संभव नहीं है। ऐसे में राजीव कुमार की मुश्किल और बढ़ सकती है कि क्योंकि गिरफ्तारी की मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही है। राजीव कुमार ने हवाला दिया था कि पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल की वजह से वो अग्रिम जमानत की लिए आवेदन करने में असर्मथ हैं। पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सारदा चिट फंड मामले में सबूतों को नष्ट करने में उनकी कथित भूमिका पर सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए दी गई अंतरिम सुरक्षा वापस ले ली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सात दिन का समय दिया है।

ताजा समाचार

National Report



Image Gallery
राष्ट्रीय विशेष
  India Inside News