16 अक्टूबर। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में यह खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में नासिक की कई कृषि उत्पाद मार्केटिंग समितियां जैसे लासलगांव, पिम्पलगांव आदि दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में 7 से 9 दिन तक बंद रहेंगी। उपभोक्ताओं के हित में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा यह मामला महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया गया।
इस सन्दर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 12 अक्तूबर को जारी किए गए निर्देशों में राज्य सरकार ने राज्य की सभी कृषि उत्पादन मार्केटिंग समितियों को यह कड़े निर्देश दिए हैं कि किसानों की उत्पाद की खरीद या बिक्री का कार्य निर्बाध रूप से जारी रखा जाए। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र कृषि उत्पाद मार्केटिंग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1963 के तहत ये निर्देश जारी किए हैं कि राज्य की सभी बाजार मार्केटिंग समितियों द्वारा, खरीद-फरोख्त के कार्य को 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच पड़ने वाली छुट्टियों के दौरान, आवश्यकता पड़ने पर, ही बंद रखा जाएगा। सभी बाजार मार्केटिंग समितियों द्वारा उक्त तारीखों से ठीक पहले तक तथा ठीक बाद से कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त के कार्य को जारी रखा जाएगा। सभी कृषि उत्पाद मार्केट समितियों द्वारा इन निर्देशों का गम्भीरता से कार्यान्वयन किया जाएगा। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए संबंधित उत्पादन मार्केट समिति के निदेशक मंडल को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और यदि कोई बाजार कार्यकर्ता व्यापार को बंद करता है या इन निदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाएगी।