हत्या बलबा के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज



@संतोष यादव सुलतानपुर। बलबा व हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों की तरफ से अपर जिला जज षष्ठम की अदालत में जमानत अर्जियां पेश की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला कमरौली थानाक्षेत्र का है। जहां पर बीते 2 मई को हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी ने आरोपीगण दिनेश, शहरयार, राजू, मोइनुद्दीन, तुरकान, अशोक आदि निवासीगण सिठौली थाना कमरौली के खिलाफ बलबा व हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं मंे मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी अशोक, फुरकान व दिनेश की तरफ से एडीजे षष्ठम की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं शासकीय अधिवक्ता राम नेवल यादव ने अपराध को अत्यंत गंभीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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