सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरे पोस्ट करने वाले इंजीनियरिंग के छात्र को पांच साल की जेल



---रंजीत लुधियानवी, कोलकाता, 08 मार्च 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

पश्चिम बंगाल में साइबर क्राइम के तहत पहली बार किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। अपनी मित्र की नंगी तस्वीर सोशल मीडिया में प्रचारित करने के आरोप में अदालत ने इंजीनियरिंग के एक छात्र को पांच साल की जेल और साढ़े नौ हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। तमलुक जिला अदालत ने पांसकुड़ा के रहने वाले अनिमेष बक्शी को सजा सुनाई है। इस मामले की जांच कर रही सीआइडी ने घटना के 42 दिनों में अदालत में चार्जशीट पेश की थी। सीआइडी ने 50 दिन बाद उसके खिलाफ चार्ज गठित किए। गवाहों की जांच करने में और 60 दिन लगे।

सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला था कि स्थानीय एक युवती के साथ अनिमेष का तीन वर्षो से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाद में दोनों के संबंध में दरार आने के बाद युवक ने युवती की नंगी तस्वीर को सोशल मीडिया पर प्रचारित कर दिया। इस बारे में जानकारी मिलने के बाद युवती की ओर से सीआइडी से इसकी शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर सीआइडी ने पांसकुड़ा थाने की पुलिस के सहयोग से गत वर्ष 21 जुलाई को युवक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद तमलूक जिला अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे जेल हिरासत में भेजा गया था। घटना की जांच के दौरान सीआइडी ने अनिमेष को कई बार अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जांच के दौरान अनिमेष के लैपटॉप व मोबाइल फोन की छानबीन की गई। जिसमें उसके कई फर्जी फेसबुक आईडी के माध्यम से तस्वीर पोस्ट करने की जानकारी हाथ लगी। उसके बाद सीआइडी ने तमाम सबूतों के साथ चार्जशीट पेश किया। मालूम हो कि युवक एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज में चतुर्थ वर्ष का छात्र है। सरकारी वकील विभाष चटर्जी ने अदालत के फैसले को साइबर क्राइम के मामले में उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में इस अपराध के तहत पहली सजा सुनाई गई है।

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