पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करेगा हाईकोर्ट



---रंजीत लुधियानवी, कोलकाता, 04 मई 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। लेकिन साथ ही उसने राज्य चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए उससे तटस्थ होकर काम करने को कहा। उसने आयोग से कहा कि वह अदालत की टिप्पणी को एक चेतावनी समझे।

न्यायमूर्ति बी• समाद्दार और न्यायमूर्ति ए• मुखर्जी की एक खंडपीठ ने पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के मामले में चुनाव आयोग के रवैए के लिए उसकी खिंचाई करते हुए कहा कि वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां ठीक से निभाने में नाकाम रहा है। खंडपीठ ने उम्मीद जताई कि अदालत की टिप्पणियों से शायद आयोग अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक हो जाए।

कांग्रेस की ओर से दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि आयोग की अधिसूचना में नामांकन से लेकर मतगणना तक की तारीखों का जिक्र होना चाहिए। इसमें 14 मई को मतदान कराने के आयोग की अधिसूचना को खारिज करने की अपील की गई ती। लेकिन अदालत ने आयोग की ओर से तय कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

ताजा समाचार

National Report



Image Gallery
इ-अखबार - जगत प्रवाह
  India Inside News