--- संतोष यादव, सुलतानपुर।
* जिला निर्वाचन कार्यालय मद में आए लाखों की सरकारी धनराशि गबन कर लेने के आरोपी वरिष्ठ सहायक को गिरफ्तार कर सीजेएम की अदालत में पेश किया गया जिसकी रिमांड स्वीकृत कर सीजेएम ने वरिष्ठ सहायक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है।
मामला गौरीगंज स्थित अमेठी जिला निर्वाचन कार्यालय से जुड़ा है। जहां के वरिष्ठ सहायक वशी अहमद निवासी सगरा सुंदरपुल लालगंज-प्रतापगढ के खिलाफ निर्वाचन कार्यालय की वरिष्ठ सहायक पूनम सक्सेना ने गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक जिला निर्वाचन कार्यालय के मद में हलका-भारी वाहनों के भाड़े, ईंधन व्यय, मतदाता पर्ची मुद्रण एवं मतदाता गाइड छपाई आदि के लिए आए करीब पन्द्रह लाख रूपए वरिष्ठ सहायक वशी अहमद ने गबन कर लिया है। मालूम हो कि वशी अहमद की तैनाती तीन अगस्त 2015 से इस जिला निर्वाचन कार्यालय में होने की बात कही गयी है। इसी मामले में वशी अहमद को अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था। जिनके खिलाफ प्रर्याप्त सबूत न मिलने से उन्हे पुलिस ने छोड़ दिया था, लेकिन उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाने के खिलाफ पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। जिन्हे जिलाधिकारी आवास के गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। जिनकी रिमांड स्वीकृत कर सीजेएम ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है।
* दहेज हत्या समेत तीन मामलों में चार आरोपियो को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। जिनकी रिमांड स्वीकृत कर अदालत ने उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है।
पहला मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के पूरेमल्लाहन गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले माताबदल के खिलाफ वादिनी ज्ञानपती ने बीते 20 फरवरी की घटना बताते हुए विवाहिता रेनू को दहेज की मांग पूरी न होने के चलते मार डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी ससुर माताबदल को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया।
दूसरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुट्टी मसिरे गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले महेश कुमार, श्यामलाल आदि के खिलाफ वादी लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा ने बीते 26 सितम्बर की घटना बताते हुए विवाहिता कीर्ति को मार डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें आरोपी महेश व श्यामलाल को गिरफ्तार कर सीजेएम के कोर्ट में पेश किया गया।
तीसरा मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र का है। जहां के बूधापुर सेमरी निवासी प्रदीप कुमार के खिलाफ बीते बुधवार की घटना बताते हुए वादी शिवकुमार ने ताला तोड़कर सामान उठा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में प्रदीप को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम ने सभी आरोपियों की रिमांड स्वीकृत कर जेल भेजने का आदेश दिया है।
* हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों की तरफ से सरेन्डर कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिनकी अंतरिम जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दिया है।
मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के महमदपुर गांव का है। जहां के भुल्लुर यादव ने बीते 13 अप्रैल को प्रमोद, विनोद, बलवंत, आदि के खिलाफ तमंचे से फायर कर जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले मे आरोपी प्रदीप विश्वकर्मा, विनोद व बलवंत की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। तीनों की अंतरिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। मूल जमानत पर सुनवाई के आगामी 05 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी है।