न्यायालय ने राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की



नई दिल्ली/कोलकाता, 24 मई 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

सारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से राहत बढ़ाने की मांग करने वाले कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। इसके बाद राजीव कुमार ने बारासात की निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उसे भी खारिज कर दिया गया।

सरकारी वकील सुशोभन मित्रा ने बताया कि राजीव कुमार के वकीलों ने निचली अदालत में शाम 4 बजे के आस-पास एक दोषपूर्ण अर्जी दाखिल की थी जिसे ठुकरा दिया गया। बाद में उन्होंने दस्तावेजों के गायब होने की बात कही थी। यही वजह है कि न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अग्रिम जमानत के लिए राजीव कुमार ने बारासात की निचली अदालत में आवेदन पेश किया था। इससे पहले गिरफ्तारी से राहत बढ़ाने की मांग करने वाली उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया था। इसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने राजीव कुमार के वकील सुनील फर्नांडिस से कहा कि वह राहत पाने के लिए निचली अदालत या कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

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