वर्ष 2005 में राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास



प्रयागराज, 18 जून 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में वर्ष 2005 में हुए आतंकी हमले में इलाहाबाद की स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने पांचवें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया है। स्पेशल जज एससी-एसटी दिनेश चंद्र ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसले को देखते हुए अयोध्या से लेकर प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है।

बता दें कि जज दिनेश चंद्र की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को पूरी कर ली थी।। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कराए गए इस हमले में एक टूरिस्ट गाइड समेत सात लोगों की मौत हो गई थी। जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकवादियों को मार गिराया गया था। वहीं सीआरपीएफ और पीएसी के सात जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे।

मारे गए आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल सिम की जांच से पांच अभियुक्तों आसिफ इकबाल उर्फ फारुक, शकील, अजीज और नसीम का नाम सामने आया था जिन्हें 28 जुलाई 2005 को पकड़ा गया था। वहीं इरफान को 22 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर हमले की साजिश रची और हथियार जुटाए थे।

ताजा समाचार

National Report



Image Gallery
इ-अखबार - जगत प्रवाह
  India Inside News