प्रेस नोट



13 फरवरी 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

भारतीय विधि आयोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया (12 फरवरी, 2018) में ‘बीसीसीआई को निश्चित रूप से आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आना चाहिए : विधि आयोग’ शीर्षक से प्रकाशित एक लेख का संज्ञान लिया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अखबार के साथ बातचीत के दौरान इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाने की संभावना से संबंधित मसौदा अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इस विषय पर आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया जाना शेष है। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश करने के लिए तैयार है जैसा कि लेख में व्यक्त किया गया है।

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