न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए• एम• खानविलकर को महानदी जल विवाद की संचिका सौंपी गई



नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

● केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए• एम• खानविलकर को महानदी जल विवाद की संचिका सौंपी

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव यू• पी• सिंह ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (आईएसआरडब्ल्यूडी), 1956 की धारा 5 (1) के तहत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए• एम• खानविलकर को महानदी जल विवाद की संचिका सौंपी।

ओडिशा सरकार ने आईएसआरडब्ल्यूडी, 1956 की धारा 3 के तहत ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच महानदी जल विवाद को निपटाने के लिए एक अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा। मंत्रालय ने एक समझौता समिति का गठन किया। इसकी दो बैठकें हुई। परन्तु ओडिशा ने इसमें भाग नहीं लिया। ओडिशा ने सर्वोच्च न्यायालय में दावा दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 23.01.2018 को दिए अपने आदेश में केन्द्र सरकार से विवाद हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन की बात कही।

केंद्र सरकार ने 12.03.2018 को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। इसके अध्यक्ष और सदस्य निम्न है : -

● न्यायमूर्ति ए• एम• खानविलकर – अध्यक्ष - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

● न्यायमूर्ति डॉ• रवि रंजन - सदस्य - पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

● न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर कोचर - सदस्य - दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

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