नई दिल्ली, 28 नवम्बर 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में चक्रवाती तूफान ‘तितली’ और तमिलनाडु के 11 जिलों यथा कुड्डालोर, थिरुवरुर, पुदुकोट्टाई, डिंडीगुल, नागापतिनम, थेनी, तंजावुर, शिवगंगाई, तिरुचिराप्पल्ली, करूर एवं रामानाथपुरम में चक्रवाती तूफान ‘गज’ के कारण लोगों को अपने दैनिक जीवन अथवा रोजमर्रा के कामकाज में हुई भारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकरण ने विभिन्न तरह के जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) रिटर्न भरने की अंतिम तिथियां बढ़ाने का निर्णय लिया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :
▪क्र•सं•
रिटर्न/फॉर्म
बढ़ाई गई अंतिम तिथि
बढ़ी हुई अंतिम तिथि के लिए पात्र माने जाने वाले करदाता
▪1
सितंबर और अक्टूबर, 2018 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 बी
30 नवम्बर, 2018
ऐसे करदाता जिनका कारोबार मुख्यत: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में है
▪2
अक्टूबर, 2018 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 बी
20 दिसम्बर, 2018
ऐसे करदाता जिनका कारोबार मुख्यत: तमिलनाडु के 11 निर्दिष्ट जिलों में है
▪3
सितंबर और अक्टूबर, 2018 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1
30 नवम्बर, 2018
ऐसे करदाता जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है और जिनका कारोबार मुख्यत: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में है
▪4
अक्टूबर, 2018 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1
20 दिसम्बर, 2018
ऐसे करदाता जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है और जिनका कारोबार मुख्यत: तमिलनाडु के 11 निर्दिष्ट जिलों में है
▪5
जुलाई –सितम्बर 2018 की तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1
30 नवम्बर, 2018
ऐसे करदाता जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक है और जिनका कारोबार मुख्यत: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में है
▪6
जुलाई –सितम्बर 2018 की तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4
30 नवम्बर, 2018
ऐसे करदाता जिनका कारोबार मुख्यत: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में है
▪7
अक्टूबर से लेकर दिसम्बर 2018 तक के लिए फॉर्म जीएसटीआर-7
31 जनवरी, 2019
सभी करदाता
इसके लिए संबंधित अधिसूचनाएं जल्द ही जारी की जायेंगी।